????दुष्कर्मी गया जेल????

जबरन घसीट कर खेत में ले जाने के बाद नाबालिक बालिका से किया था दुराचार, 500 रुपए देते हुए मुंह बंद रखने की दी थी धमकी, नाबालिक की अस्मत लूटने वाले को हुआ आजीवन कारावास

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कटनी। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लगभग एक वर्ष पूर्व शौच के लिए गई नाबालिग बालिका के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध हो जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें की सनसनीखेज इस वारदात के बाद समूचे क्षेत्र में खलबली मच गई थी। नाबालिक बालिका के साथ किए गए बलपूर्वक दुष्कर्म के मामले की संपूर्ण विवेचना स्लीमनाबाद एसडीओपी अखिलेश गौर के द्वारा की गई थी। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी आशुतोष द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक जिला कटनी म.प्र. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कटनी म.प्र. द्वारा की गई। प्रकरण की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जिला कटनी के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस तरह हुई थी घटना

स्लिमनाबाद एसडीओपी अखिलेश गौर एवं मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि 28 नवंबर 2023 की शाम करीबन 5 बजे घर से बालिका अकेले शौच करने गई थी। शौच करने के बाद अपने घर को वापस आने लगी तभी पुनहा हार के पास पहुची तो पीछे से गांव के ही आरोपी सोनू यादव उसके आगे आया तो बालिका डर के कारण भगने लगी। आरोपी ने नाबालिग बालिका के पीछे से दोनो हाथ पकडकर घसीटते हुये वही पास में बने खेत की झांडी में ले गया और उसे थप्पड मारने लगा। बालिका आरोपी को धक्का देकर भागने लगी तो आरोपी ने बालिका को पकडकर नीचे गिरा दिया और उसके चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह अपने हाथ से जोर से दबा दिया फिर कपडे उतार कर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। घटना के बाद आरोपी सोनू यादव ने बालिका को 500 रूपये दिये और बोला कि किसी को मत बताना अगर बताई तो दोबारा मिलोगी तो जान से खत्म कर दूंगा। बालिका रोते-रोते अपने घर आई और घटना की सारी बात अपने माता-पिता को बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

दोष हुए सिद्ध

माननीय अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) द्वारा अभियोजन के गवाहों, दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को विश्वसनीय पाते हुये आरोपी सोनू यादव पर लगे आरोप सिद्ध पाते हुए, आरोपी सोनू यादव को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध करते हुये धारा 3 सहपठित 4(2) पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(2)v एससी, एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2000-2000/- रूपये एवं धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

????दुष्कर्मी गया जेल????
जबरन घसीट कर खेत में ले जाने के बाद नाबालिक बालिका से किया था दुराचार, 500 रुपए देते हुए मुंह बंद रखने की दी थी धमकी, नाबालिक की अस्मत लूटने वाले को हुआ आजीवन कारावास

कटनी। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लगभग एक वर्ष पूर्व शौच के लिए गई नाबालिग बालिका के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय ने दोष सिद्ध हो जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें की सनसनीखेज इस वारदात के बाद समूचे क्षेत्र में खलबली मच गई थी। नाबालिक बालिका के साथ किए गए बलपूर्वक दुष्कर्म के मामले की संपूर्ण विवेचना स्लीमनाबाद एसडीओपी अखिलेश गौर के द्वारा की गई थी। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी आशुतोष द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक जिला कटनी म.प्र. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कटनी म.प्र. द्वारा की गई। प्रकरण की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जिला कटनी के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस तरह हुई थी घटना
स्लिमनाबाद एसडीओपी अखिलेश गौर एवं मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि 28 नवंबर 2023 की शाम करीबन 5 बजे घर से बालिका अकेले शौच करने गई थी। शौच करने के बाद अपने घर को वापस आने लगी तभी पुनहा हार के पास पहुची तो पीछे से गांव के ही आरोपी सोनू यादव उसके आगे आया तो बालिका डर के कारण भगने लगी। आरोपी ने नाबालिग बालिका के पीछे से दोनो हाथ पकडकर घसीटते हुये वही पास में बने खेत की झांडी में ले गया और उसे थप्पड मारने लगा। बालिका आरोपी को धक्का देकर भागने लगी तो आरोपी ने बालिका को पकडकर नीचे गिरा दिया और उसके चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह अपने हाथ से जोर से दबा दिया फिर कपडे उतार कर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। घटना के बाद आरोपी सोनू यादव ने बालिका को 500 रूपये दिये और बोला कि किसी को मत बताना अगर बताई तो दोबारा मिलोगी तो जान से खत्म कर दूंगा। बालिका रोते-रोते अपने घर आई और घटना की सारी बात अपने माता-पिता को बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
दोष हुए सिद्ध
माननीय अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) द्वारा अभियोजन के गवाहों, दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को विश्वसनीय पाते हुये आरोपी सोनू यादव पर लगे आरोप सिद्ध पाते हुए, आरोपी सोनू यादव को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध करते हुये धारा 3 सहपठित 4(2) पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(2)v एससी, एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2000-2000/- रूपये एवं धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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Author: RashtraRakshak