????मनचला ऑटो वाला????
स्कूल जा रही नाबालिक छात्रा के साथ ऑटो चालक ने की थी छेड़छाड़, आरोपी को हुई 3 वर्ष की जेल, तत्कालीन महिला सेल प्रभारी की निष्पक्ष कार्यवाही के कारण पीड़िता को मिला न्याय

कटनी। घर से स्कूल जाने के लिए निकली छात्रा के साथ ऑटो चालक द्वारा की गई छेड़छाड़ के मामले में माननीय न्यायालय ने उसे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। नाबालिक बालिका से हुई छेड़छाड़ की घटना में पूरे मामले की विवेचना तत्कालीन महिला सेल प्रभारी उप निरीक्षक प्रतीक्षा सिंह चंदेल ने की थी। तत्कालीन महिला सेल प्रभारी की निष्पक्ष कार्यवाही के कारण ही पीड़ित नाबालिगा को न्याय मिल सका।
यह थी घटना
मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि, अभियोक्त्री आयु लगभग 14 वर्ष कक्षा 11वीं में पढ़ती है। प्रतिदिन की तरह पैदल अपने घर से 19:07.2023 को सुबह 07:30 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। जब अभियोक्त्री सुभाष चौक के पास पहुंची तो एक ओटो वाला आया और बोला कि कहां जा रही हो, तो अभियोक्त्री बोली कि स्कूल जा रही है। तो उसने बोला कि वह भी उसी तरफ जा रहा है, छोड़ देगा, ऑटो में बैठ जाओ, तो अभियोक्त्री बोली कि नहीं जाउंगी, फिर वह बार-बार बोलने लगा कि बैठ जाओ, स्कूल छोड़ दूंगा, तब अभियोक्त्री ने ओटो चलाने वाला नीले रंग की जींस की फुल शर्ट एवं जींस का फुल पेंट पहने था, तब अभियोक्त्री ओटो में बैठ गई, ऑटो वाले ने उससे नाम पूछा, तो अभियोक्त्री ने अपना नाम बताया और अभियोक्त्री के पूछने पर ऑटो वाले ने अपना नाम सनत गुप्ता बताया, जैसे ही ओटो कुछ दूर तक सुभाष चौक के आगे चली, तब वह ऑटो वाला, अभियोक्त्री से बोला कि वह उसे स्कूल नहीं छोडेगा, अपने घर ले जाएगा और पीछे मुडकर बुरी नियत से अपने एक हाथ से अभियोक्त्री का दाहिना हाथ पकड़कर खींचने लगा, तब अभियोक्त्री अपना हाथ छुडाकर, डरकर चलती ऑटो से कूद गई, कूदने से अभियोक्त्री के दोनों घुटने, दांये हाथ की कोहनी के उपर, ठोडी में चोट आई। ओटो वाला मिशन चौक तरफ ऑटो लेकर भाग गया, उसी समय अभियोक्त्री के स्कूल की टीचर अपनी स्कूटी से आई व रुकी तो अभियोक्त्री ने उन्हें पूरी घटना बताई, जो अभियोक्त्री को ईलाज किया गया, फिर अभियोक्त्री के परिवार के लोग अस्पताल आ गये, तब अभियोक्त्री उनके साथ घर चली गई और घटना की जानकारी अपने माता-पिता और दादा को दी। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में आरोपी सनत गुप्ता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सनत गुप्ता को उक्त अपराध के लिये दोषी पाते हुये एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुये आरोपी को धारा 7 सहपठित धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 354, 354क (1) (i) में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये एवं धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
????मनचला ऑटो वाला????
स्कूल जा रही नाबालिक छात्रा के साथ ऑटो चालक ने की थी छेड़छाड़, आरोपी को हुई 3 वर्ष की जेल, तत्कालीन महिला सेल प्रभारी की निष्पक्ष कार्यवाही के कारण पीड़िता को मिला न्याय
कटनी। घर से स्कूल जाने के लिए निकली छात्रा के साथ ऑटो चालक द्वारा की गई छेड़छाड़ के मामले में माननीय न्यायालय ने उसे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। नाबालिक बालिका से हुई छेड़छाड़ की घटना में पूरे मामले की विवेचना तत्कालीन महिला सेल प्रभारी उप निरीक्षक प्रतीक्षा सिंह चंदेल ने की थी। तत्कालीन महिला सेल प्रभारी की निष्पक्ष कार्यवाही के कारण ही पीड़ित नाबालिगा को न्याय मिल सका।
यह थी घटना
मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि, अभियोक्त्री आयु लगभग 14 वर्ष कक्षा 11वीं में पढ़ती है। प्रतिदिन की तरह पैदल अपने घर से 19:07.2023 को सुबह 07:30 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। जब अभियोक्त्री सुभाष चौक के पास पहुंची तो एक ओटो वाला आया और बोला कि कहां जा रही हो, तो अभियोक्त्री बोली कि स्कूल जा रही है। तो उसने बोला कि वह भी उसी तरफ जा रहा है, छोड़ देगा, ऑटो में बैठ जाओ, तो अभियोक्त्री बोली कि नहीं जाउंगी, फिर वह बार-बार बोलने लगा कि बैठ जाओ, स्कूल छोड़ दूंगा, तब अभियोक्त्री ने ओटो चलाने वाला नीले रंग की जींस की फुल शर्ट एवं जींस का फुल पेंट पहने था, तब अभियोक्त्री ओटो में बैठ गई, ऑटो वाले ने उससे नाम पूछा, तो अभियोक्त्री ने अपना नाम बताया और अभियोक्त्री के पूछने पर ऑटो वाले ने अपना नाम सनत गुप्ता बताया, जैसे ही ओटो कुछ दूर तक सुभाष चौक के आगे चली, तब वह ऑटो वाला, अभियोक्त्री से बोला कि वह उसे स्कूल नहीं छोडेगा, अपने घर ले जाएगा और पीछे मुडकर बुरी नियत से अपने एक हाथ से अभियोक्त्री का दाहिना हाथ पकड़कर खींचने लगा, तब अभियोक्त्री अपना हाथ छुडाकर, डरकर चलती ऑटो से कूद गई, कूदने से अभियोक्त्री के दोनों घुटने, दांये हाथ की कोहनी के उपर, ठोडी में चोट आई। ओटो वाला मिशन चौक तरफ ऑटो लेकर भाग गया, उसी समय अभियोक्त्री के स्कूल की टीचर अपनी स्कूटी से आई व रुकी तो अभियोक्त्री ने उन्हें पूरी घटना बताई, जो अभियोक्त्री को ईलाज किया गया, फिर अभियोक्त्री के परिवार के लोग अस्पताल आ गये, तब अभियोक्त्री उनके साथ घर चली गई और घटना की जानकारी अपने माता-पिता और दादा को दी। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में आरोपी सनत गुप्ता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सनत गुप्ता को उक्त अपराध के लिये दोषी पाते हुये एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुये आरोपी को धारा 7 सहपठित धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 354, 354क (1) (i) में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये एवं धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।








