????हुआ न्याय????
गाय चराने निकली नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, स्लिमनाबाद थाना क्षेत्र की थी घटना

कटनी। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जिला कटनी के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि आरोपी भूपेन्द्र कुमार नायक उर्फ छोटे नायक को पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध करते हुये धारा 3 सहपठित 4(2) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी आशुतोष द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक जिला कटनी म.प्र. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई है।
यह थी घटना
मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि 31 अक्टूबर 2023 की सुबह 07 बजे नाबालिगा अपने घर से गाय चराने के लिये निकली थी। जैसे ही वह यज्ञ शाला के पास पहुंची तो गांव का ही आरोपी भूपेन्द्र नायक जबरदस्ती नाबालिगा का हाथ पकड कर खीचते हुये धान के खेत की तरफ ले गया और उसे खेत में गिराकर उसका मुंह दबा दिया। तब नाबालिगा हाथ पैर मारने लगी तो, आरोपी ने उसके कपडे उतार कर उसके साथ गलत काम किया। फिर नाबालिगा रोने लगी तो आरोपी बोलने लगा हनुमान जी की कसम खाओ किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हे 100 रूपये दूंगा और आरोपी वहां से भाग गया। फिर नाबालिगा दौड कर अपने घर आई और रोने लगी। उसने अपने माता-पिता को घटना की सारी बात बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) द्वारा अभियोजन के गवाहों, दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को विश्वसनीय पाते हुये आरोपी भूपेन्द्र कुमार नायक उर्फ छोटे नायक पर आरोप साबित पाते हुए, आरोपी भूपेन्द्र कुमार नायक उर्फ छोटे नायक को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में धारा 3 सहपठित 4(2) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
????हुआ न्याय????
गाय चराने निकली नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, स्लिमनाबाद थाना क्षेत्र की थी घटना
कटनी। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जिला कटनी के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि आरोपी भूपेन्द्र कुमार नायक उर्फ छोटे नायक को पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध करते हुये धारा 3 सहपठित 4(2) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी आशुतोष द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक जिला कटनी म.प्र. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई है।
यह थी घटना
मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि 31 अक्टूबर 2023 की सुबह 07 बजे नाबालिगा अपने घर से गाय चराने के लिये निकली थी। जैसे ही वह यज्ञ शाला के पास पहुंची तो गांव का ही आरोपी भूपेन्द्र नायक जबरदस्ती नाबालिगा का हाथ पकड कर खीचते हुये धान के खेत की तरफ ले गया और उसे खेत में गिराकर उसका मुंह दबा दिया। तब नाबालिगा हाथ पैर मारने लगी तो, आरोपी ने उसके कपडे उतार कर उसके साथ गलत काम किया। फिर नाबालिगा रोने लगी तो आरोपी बोलने लगा हनुमान जी की कसम खाओ किसी को नहीं बताओगी तो मैं तुम्हे 100 रूपये दूंगा और आरोपी वहां से भाग गया। फिर नाबालिगा दौड कर अपने घर आई और रोने लगी। उसने अपने माता-पिता को घटना की सारी बात बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) द्वारा अभियोजन के गवाहों, दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को विश्वसनीय पाते हुये आरोपी भूपेन्द्र कुमार नायक उर्फ छोटे नायक पर आरोप साबित पाते हुए, आरोपी भूपेन्द्र कुमार नायक उर्फ छोटे नायक को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में धारा 3 सहपठित 4(2) पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।