☀️कबाड़ खाने☀️                                कबाड़ समेटो और शहर से बाहर निकलो, कलेक्टर की सख्ती के बाद शहर के 56 कबाड़ियों को दुकान बंद करने नगर निगम ने थमाया नोटिस, 15 दिन के अंदर शहर को छोड़ देने का दिया अल्टी मेटम, देखें पूरी लिस्ट किन कबाड़ियों को दुकान बंद करने दिया गया नोटिस

कटनी। शहर में रिहायशी इलाकों में वर्षों से नियमों के विपरीत कबाड़ का व्यवसाय चल रहा था, लेकिन जबाबदार अधिकारी आंख मूंदकर खामोश थे और शहर बारूद के ढेर में जी रहा था। कलेक्टर अवि प्रसाद ने इसे गंभीरता से लिया और समय सीमा की बैठक में नगर निगम के अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए तो नगर निगम ने जब इसकी पड़ताल की तो तथ्य चौंकाने वाले सामने आए। जिसके बाद नगर निगम ने अब 56 कबाड़ियों को नोटिस देकर व्यवसाय को रिहायसी इलाके से दूर ले जाने का नोटिस दिया है।
गौरतलब है कि कटनी शहर में घनी आबादी के बीच वर्षों से कबाड़ का बड़ा व्यापार बेधड़क नियम विपरीत संचालित होता रहा। समय समय पर देश प्रदेश में बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं के होने के बाद प्रदेश शासन से दिशा निर्देश मिलते रहे, फिर भी नियमों की खाना पूर्ति की जाती रही, लेकिन नियम विपरीत कबाड़ व्यवसाय चलता रहा। अगर जरा सी चिंगारी भड़कती तो कई घरों को चपेट में लेती और कई जिंदीगियां तबाह हो जाती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम आखिर क्यों नियम विपरीत कबाड़ व्यवसाय को रोक नहीं पाया। क्या नगर निगम के अफसरों की नजर में शहर के नागरिकों की जिदंगी का कोई मोल नहीं था।
नगर निगम नोटिस के खास तथ्य
56 कबाड़ दुकान, गोदाम संचालकों को नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि आपके द्वारा विभिन्न सामग्री सड़क पर एकत्रित करके अतिक्रमण किया गया है, जो नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322(1) में उल्लेख है। जिस पर धारा
322(2) के अनुसार 6 माह का कारावास या 5 हजार रुपए तक के अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रवधान है। दहन शील सामग्री एकत्रित कर व्यवसाय करने पर आगजनी की घटना हो सकती है। जान माल को खतरा है इस लिए नगर पालिक निगम अधि.1956 की धारा 338 के अधीन आपके उक्त संग्रहण को तत्काल निषेधित किया जाता है। कबाडियों द्वारा बिना ट्रेड लाइसेंस ( अनुज्ञप्ति) के व्यवसाय किया जा रहा है। जबकि नगर निगम अधि.1956 की धारा 427 सहपठित धारा 428 के अंतर्गत भयप्रद, उत्तेजक, ज्वलनशील पदार्थ विक्रय, संग्रहण कर धारा 248(क) का उल्लंघन किया जा रहा है। नगर निगम सीमा के अंदर कबाड़ को एकत्रित कर गंदगी की जा रही है। जिसके कारण नगर पालिक निगम अधि.1956 की धारा 273 एवम 277 के अधीन कार्यवाही के भागीदार हैं। निकाय सीमांतर्गत प्लास्टिक सामग्री, ज्वलन सामग्री को एकत्रित कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन किया जा रहा है।
15 दिनों में व्यवसाय बंद करने के निर्देश
नगर निगम ने कबाड़ व्यवसाईयों को कहा है कि 15 दिवस की अवधि में रिहायशी क्षेत्र से दुकानों का संचालन बंद करते हुए पहरुआ बायपास मार्ग के किनारे आबादी क्षेत्र से बाहर निजी भूमि में व्यवसाय करने के लिए वे स्वतंत्र है। दुकान संचालक को पूर्व नियम अनुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण विभाग की स्वीकृति उपरांत नियम शर्तों का पालन करते हुए ही व्यवसाय करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर इसके बाद भी कबाड़ दुकान संचालक अपना व्यापार बंद नहीं करते तो नगर निगम दंडात्मक कार्रवाई करेगा। साथ ही सख्ती के साथ दुकान हटाने की कार्यवाही होगी।
इन दुकानदारों को दिया नोटिस
नगर निगम ने इंदिरा नगर में रवि नायक, मोहम्मद नौशाद, शौफिक, आजाद चौक गाटरघाट में तौफीक खान, नगीना मस्जिद के पास आसिफ खान, बस स्टैंड में मोहम्मद यूनुस, शंकर मंजू, अतीत खान, संतोष सोनी, आसिफ खान, मोहम्मद सिकंदर खान, राजेश रावलानी, मनीष जायसवाल, मेन रोड रचना नगर मो. यूसुफ, राजू अहिरवार नई बस्ती, गौरी हॉस्पिटल के समीप राज, तिलक कॉलेज रोड पर मुकेश वंशकार, सल्लू वंशकार, गायत्री मंदिर गली समसेख खान, प्रेम नगर में मोहम्मद अनीस, बोरा गली घंटाघर में अजहरुद्दीन, बैंड हाल के पीछे अफजल कुरेशी, मोहम्मद यूनुस, अल्फर्टगंज मस्जिद के पास अब्दुल सत्तार, मोहम्मद समीम, मोहम्मद फिरोज, मजार गली में मजहर, बदरुद्दीन, मोहम्मद कुरैशी, दुर्गा मंदिर के पास आदिल खान, बबली टोला, रिंकू खान, बरगवां रोड सारिक खान, बगिया टोला शरीफ खान, कब्रिस्तान रोड नसरुद्दीन, गोल बाजार में मोहम्मद फिरोज, शनि मंदिर हीरागंज में दीपक चौधरी, बीएसएनल ऑफिस के सामने रसीद शाह, बरगवां रोड में जावेद खान, पंडित होटल के पास कलीम खान, अल्फर्टगंज मोहम्मद शकील, लक्ष्मी चौक में जग्गी मेंन रोड में शेख, बारडोली रोड में राजकुमार, बारडोली कॉलेज के सामने दीपक, सुलभ कांप्लेक्स के सामने सूरज, विवेकानंद वार्ड में शेख आकिब, सब्जी मंडी में विनोद, प्रकाश, मेंन बाजार में मोती लाल, इमलिया रोड में सद्दाम हुसैन, पुत्री शाला
स्कूल के पास लालजी प्रसाद गौतम, मोहम्मद सरफराज, आत्माराम धर्मशाला के पास शंकर जगवानी, बाबा नारायण शाह वार्ड में रामकरण, बिलहरी मोड़ झिझरी में आनंद कुमार को नोटिस जारी किया गया है।

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????गड़बड़झाला???? जिस जमीन पर मेरा और मेरे परिवार का हक उसपर अवैध कारोबारी की नजर, कमिश्नर कोर्ट के आदेश भी नहीं मानता कब्जेदार, मेरी जमीन वापस दिलाओ सरकार, मामला माधव नगर के सीट क्रमांक 8 के प्लाट नंबर 292 का